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उत्तराखण्ड

बड़ी खबर: हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने को कैबिनेट ने दी सिद्धांतिक मंजूरी

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देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले आए। जिसमें एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ। इसमें 10 साल की सजा होगी।पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा फैसला हुआ। बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी। बैठक में तय हुआ कि धर्मांतरण का कानून होगा सख्त। इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी। कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के नियम बदले।अब तीन नहीं चार किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।बैठक में सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 फीसदी सब्सिडी। अभी तक 50 फीसदी थी। दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को लाभ मिलेगा।

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संपादक - कस्तूरी न्यूज़

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