Connect with us

Kasturi News

Uncategorized

गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी थी आग, इंडियन ऑयल को 19 लाख 60 रुपए चुकाने के आदेश

खबर शेयर करें -

नई टिहरी। जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने पर गैस एजेंसी और इंडियन ऑयल को 19 लाख 60 हजार रुपये उपभोक्ता को चुकाने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता राकेश सकलानी ने कहा था कि सिलेंडर फटने से उनका लाखों रुपये का नुकसान हुआ।

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य विनोद रतूड़ी और गीतांजलि सजवाण ने बताया कि ग्राम खुरेत निवासी राकेश सकलानी ने 4 अक्टूबर, 2018 को शिकायत दर्ज कर बताया था कि खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से उनका घर टूट गया। सारा सामान जल गया और भैंस भी झुलस गई। उन्हें 50 लाख का नुकसान हुआ।

आयोग के अध्यक्ष जिला जज योगेश गुप्ता ने इंडेन गैस सर्विस शाखा चंबा और आरएम इंडियन ऑयल देहरादून को 17 लाख की धनराशि 6 वार्षिक ब्याज के साथ राजेश सकलानी को देने का आदेश दिया। साथ ही वाद खर्च के लिए दस हजार, मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए 50 हजार रुपये भी शिकायतकर्ता को देने को कहा। आयोग ने प्रबंधक, आईसीआईसीआई, जनरल इंश्यारेंस मुम्बई को शिकायतकर्ता को दो लाख रुपये 6 ब्याज के साथ देने के आदेश दिए।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

Recent Posts

Facebook

Trending Posts