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बड़ी खबर : हल्द्वानी के गौलापार में ही बनेगा उत्तराखंड का नया हाईकोर्ट, धामी कैबिनेट ने दी 30 हेक्टेयर भूमि; 15 अहम फैसलों पर लगी मुहर

हल्द्वानी के गौलापार में बनेगा उत्तराखंड का नया हाईकोर्ट, धामी कैबिनेट ने दी 30 हेक्टेयर भूमि; 15 अहम फैसलों पर लगी मुहर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के सबसे अहम फैसलों में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गौलापार में स्थानांतरित करने के लिए 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य, कौशल विकास, परिवहन, सहकारिता, औद्योगिक विकास, खेल और जल जीवन मिशन समेत कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

 

 

कैबिनेट बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के सचिव बंशीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गौलापार में हाईकोर्ट के नए परिसर के निर्माण के लिए 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक न्यायिक परिसर विकसित किया जा सकेगा।

 

 

बैठक में गो पालन योजना को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत अब सामान्य वर्ग के पात्र लाभार्थियों को भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत गाय और भैंस की खरीद पर सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा।

 

 

कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले

उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (GST) से जुड़े संशोधित अध्यादेश को मंजूरी दी गई।

उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के लिए 122 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।

जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत योजनाओं का हस्तांतरण किया जा सकेगा।

उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली में संशोधन करते हुए कुछ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को भी समिति का सदस्य बनने की अनुमति दी गई।

गंगा एक्सप्रेस-वे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता करने पर सहमति बनी।

उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को मंजूरी देते हुए नियोजकों और कर्मकारों के बीच विवादों के त्वरित समाधान की व्यवस्था को और स्पष्ट किया गया। शिकायत समितियों के गठन और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया भी तय की गई।

छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा रोजगार का अवसर देने संबंधी प्रावधानों को मंजूरी दी गई।

वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को स्वीकृति दी गई। स्केलर पदों के लिए अब 100 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

कैबिनेट बैठक में लिए गए इन फैसलों को राज्य में न्यायिक ढांचे के विस्तार, खेल अवसंरचना, औद्योगिक विकास, रोजगार, पशुपालन और पेयजल योजनाओं को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खास तौर पर हल्द्वानी के गौलापार में नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण का निर्णय लंबे समय से चल रही प्रक्रिया में बड़ी प्रगति के रूप में देखा जा रहा है।

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