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मौहम्मद ज़ुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम ज़मानत फिर भी रहना होगा जेल में जाने क्यों

फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. ज़ुबैर को 5 दिन की अंतरिम जमानत से उनकी रिहाई नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अंतरिम ज़मानत का यह आदेश सीतापुर में दर्ज केस के लिए है. चूंकि दिल्ली में दर्ज केस में ज़ुबैर न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए उन्हें अभी दिल्ली की जेल में रहना होगा.

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