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सुप्रीम कोर्ट से दुष्कर्म के आरोपी उस्मान खान को राहत नहीं, SLP खारिज; हाईकोर्ट का आदेश बरकरार

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सुप्रीम कोर्ट से उस्मान खान को राहत नहीं, SLP खारिज; हाईकोर्ट का आदेश बरकरा

उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले उस्मान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उनकी ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है।

 

 

मामले की सुनवाई सोमवार, 5 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गगन गुप्ता सहित अन्य वकीलों ने दलीलें पेश कीं।

 

 

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई ठोस आधार नहीं दिखाई देता। इसी के साथ एसएलपी को खारिज कर दिया गया।

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले से जुड़े सभी लंबित आवेदन स्वतः निस्तारित माने जाएंगे।

यह याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल द्वारा 27 फरवरी 2026 को पारित आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाईकोर्ट का आदेश अब प्रभावी रहेगा और याचिकाकर्ता को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पाई है।

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