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मेड से दुराचार का प्रयास, तीन आरोपियों की जमानत नामंजूर

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की अदालत ने भीमताल में एक होम स्टे में पर्यटकों के साथ आई दो होम मेड्स के साथ दुराचार का प्रयास करने के तीन आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 अप्रैल को भीमताल थाने में मथुरा से आए एक पर्यटक ने रिपोर्ट लिखाई कि वह अपने परिजनों के साथ नौकुचियाताल रोड भीमताल स्थित एक होम स्टे में रुके थे। उनके साथ बच्चों की देखभाल के लिये दो होम मेड्स भी थीं।

26 अप्रैल की तड़के करीब 3.30 बजे होम स्टे में कार्यरत तीन युवक किशोर राम पुत्र देवराम निवासी ग्राम बाँसटोली, कांडा बागेश्वर, रोशन लाल पुत्र राजन राम निवासी मदगोपेश्वर, बागेश्वर व दीप चन्द्र उर्फ दीपक पुत्र प्रेमराम निवासी साकेत कालौनी भीमताल ने होममेड्स के कमरे का दरवाजा तोड़ा और वे कमरे में जाकर होम मेड्स के साथ दुराचार का प्रयास करने लगे। जिसकी सूचना पफोन पर होम मेड्स ने अपने मालिक को दी।

जिसके बाद आरोपी कमरे से भाग गए। इस तहरीर के आधार पर भीमताल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376,511 व 452 के तहत मुकदमा दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। इन आरोपियों की बुधवार को जमानत अर्जी जिला एवं सत्रा न्यायाधीश के समक्ष पेश हुई थी। जिसका विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने कहा कि होम स्टे में कार्यरत युवकों का यह कृत्य शर्मनाक व पर्यटन व्यवसाय के खिलाफ है। इसके अलावा पुलिस जांच व गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।

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