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हल्द्वानी में स्टेडियम का काम कब तक पूरा हो जाएगा….हाईकोर्ट ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कमिश्नर से दो सप्ताह में जवाब मांगा..

नैनीताल। हाईकोर्ट ने कुमायूँ के हल्द्वानी में स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का कार्य तय समय में पूर्ण नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने निर्माण एजेंसी उत्तराखंड पेयजल निगम को निर्देश दिए हैं कि यह कार्य कब तक पूर्ण होगा। कितने फेज में कार्य हुआ, कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि क्या है? और कब स्टेडियम का उद्घाटन होगा, दो सप्ताह के भीतर पूर्ण रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। साथ में कोर्ट ने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार, उत्तराखण्ड स्पोर्ट सैकेट्री व कमिश्नर कुमायूँ को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अमित खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी में 200 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट स्टेडियम 15.20 हेक्टेयर फारेस्ट की भूमि पर बनाया गया है। जिसका कार्य अभी तक पूर्ण नही हुआ है।

सरकार ने इसे बनाने के लिए बार बार निर्माण एजेंसियों को बदला जा रहा है। अब सरकार ने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए उत्तराखंड पेयजल निर्माण को ठेका दिया है। जबकि इस स्टेडियम में 38 वे नेशनल गेम होने थे परन्तु कार्य पूर्ण नही होने के कारण केंद्र सरकार अन्य जगह तलाश रही है। पूर्व मंत्री अरविंद पांडेय ने भी इस पर सवाल किया है कि इस स्टेडियम में बहुत सी कमियां है जिन्हें पूर्ण करना आवश्यक है। तभी यहां राज्य या अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन किया जा सकेगा। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि अभी तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण नही हुआ। जबकि इसकी निर्माण पूर्ण होने की तिथि निकल चुकी है। प्रदेश के खिलाड़ियों को कोचिंग करने के लिए अन्य राज्यो की तरपफ जाना पड़ रहा है। राज्य के हाथ से 38वें खेल महाकुंभ भी निकल गया है और जनता के पैंसे का द्रुपरयोग हो रहा है। उन्होंने जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि इसका निर्माण कार्य तय समय सीमा में कराया जाए।

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