Connect with us

क्राइम

दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने वाले बीएसएफ इंस्पेक्टर की ज़मानत खारिज

खबर शेयर करें -

नैनीताल। एक महिला के साथ दुराचार करने व उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे महिला के रिश्तेदारों को भेजने के आरोपी बीएसएफ के इंस्पेक्टर की अग्रिन जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार जोशी की अदालत ने खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 फरवरी 2022 को मुखानी हल्द्वानी थाने में एक महिला ने रिपोर्ट लिखाई कि वह कुसुमखेड़ा क्षेत्र में अपने तीन वर्षीय बच्चे के साथ रहती है और उसके पति मसूरी में जॉब करते हैं। उसकी होशियार सिंह नाम के युवक से फेसबुक में दोस्ती हुई जो स्वयं को बीएसएफ का इंस्पेक्टर बताता था। फेसबुक की दोस्ती के बाद दोनों की फोन में बात होने लगी तो होशियार सिंह एक दिन कमरे में ही आ गया और उसने जबरन शारिरिक सम्बन्ध बनाये। जिसके बाद वह अक्सर घर आने लगा और जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाता था। उसने 30 हजार रुपये व सोने की माला भी ले ली। इस बीच उसने फर्जी अश्लील वीडियो भी बना लिया। जिसके जरिये वह लगातार ब्लैकमेल करने लगा। जिससे डर कर वह अपने पति के साथ मसूरी चले गई। लेकिन उसने अश्लील वीडियो एक रिश्तेदार को भेज दी। जिससे दुखी होकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन उसके पति ने अस्पताल में भर्ती कराकर बचा लिया। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। उसके खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने 23 मार्च 2022 को गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। पुलिस जांच में उसके बीएसएफ की कुपवाड़ा बटालियन में होने की पुष्टि हुई है। आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसका विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने कोर्ट को बताया कि आरोपी जांच में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है। पीड़िता ने अपने बयानों में गम्भीर आरोप लगाए हैं। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी।

Continue Reading

संपादक - कस्तूरी न्यूज़

More in क्राइम

Recent Posts

Facebook

Advertisement

Trending Posts

You cannot copy content of this page