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उत्तराखण्ड

अतिक्रमण की बड़ी अपडेट, हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह में निगम से मांगा जवाब

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नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में नगर निगम द्वारा मछली मार्केट में अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम से 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
आपको बता दे हल्द्वानी निवासी विजय पाल सिंह एवं अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि वे वर्षो से उक्त स्थान पर मीट का कारोबार करते आए है। जब नगर निगम हलद्वानी ने इन जगहों पर पुनर्निर्माण किया तो दुकानें अन्य लोगों को दे दी। याचिकाकर्ता का कहना है जब तक उन्हें नगर पालिका अन्यत्र दुकान उपलब्ध नही करती है तब तक उन्हें इस क्षेत्र में मीट कारोबार करने की अनुमति प्रदान की जाय

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संपादक - कस्तूरी न्यूज़

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