अपराध
नानक स्वीट्स व ब्राउनीज द बेक शॉप समेत कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, नैनीताल में 13 लाख का अर्थदंड वसूला गया
नानक स्वीट्स व ब्राउनीज द बेक शॉप समेत कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, नैनीताल में 13 लाख का अर्थदंड वसूला गया
नैनीताल। जनपद नैनीताल में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी/न्याय निर्णायक अधिकारी विवेक राय की अदालत में विभिन्न वादों की सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामलों में कई प्रतिष्ठानों पर अर्थदंड आरोपित किया गया। कुल मिलाकर 13,00,000 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।
अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि जांच एवं सुनवाई के दौरान कई प्रतिष्ठानों में बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार, अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण, अधोमानक सामग्री का प्रयोग, मिथ्याछाप उत्पादों का निर्माण तथा एक्सपायरी डेट समाप्त खाद्य पदार्थों के उपयोग जैसे गंभीर उल्लंघन पाए गए।
इस कार्रवाई में नानक स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, मंगल पड़ाव, बरेली रोड, हल्द्वानी पर अधोमानक खोया विक्रय सहित अन्य अनियमितताओं के चलते 1,00,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
वहीं ब्राउनीज द बेक शॉप एंड कैफे, शॉप नं. 6, सेंट्रल प्लाजा, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी पर एक्सपायरी खाद्य सामग्री का उपयोग कर खाद्य पदार्थ निर्माण एवं निर्माण स्थल पर गंदगी पाए जाने पर 80,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
इसके अलावा अन्य प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की गई, जिनमें—
मै. किमोबी एजेंसीज, नया बाजार तल्लीताल पर बिना लाइसेंस कारोबार हेतु ₹25,000
जायसवाल स्वीट्स हाउस, रामपुर रोड पर अस्वच्छ निर्माण हेतु ₹50,000
जायसवाल स्वीट्स एंड फास्ट फूड पर नियम उल्लंघन हेतु ₹1,25,000
उत्तरांचल स्वीट्स, लालकुआं पर अधोमानक खोया विक्रय हेतु ₹60,000
न्यू बॉम्बे फूड प्रोडक्ट्स पर मिथ्याछाप उत्पादों हेतु ₹1,00,000
भाटिया होटल्स प्रा. लि., भीमताल पर ₹80,000
कॉर्बेट एडवेंचर रिज़ॉर्ट पर एक्सपायरी खाद्य सामग्री उपयोग हेतु ₹50,000
विभिन्न अन्य प्रतिष्ठानों पर ₹20,000 से ₹1,00,000 तक के अर्थदंड लगाए गए
अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
कुल मिलाकर विभिन्न मामलों में 13,00,000 रुपये का अर्थदंड वसूला गया।
