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गांधी जी और भगत सिंह का जिक्र कर उमर खालिद को दिल्ली HC ने क्यों लगाई फटकार?

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए (UAPA) मामले में उमर खालिद की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. साथ ही कोर्ट ने गांधी और भगत सिंह का जिक्र कर उमर खालिद को फटकार लगाई कि क्या आपको नहीं लगता कि आपका भाषण भड़काऊ है? बता दें कि उमर खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट से जमानत खारिज होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अमरावती में दी गई उमर खालिद की स्पीच, जिसके आधार पर उनके खिलाफ यह केस दर्ज किया गया, आपत्तिजनक और भड़काऊ थी.

हाईकोर्ट ने उमर खालिद के वकील से कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि यह स्पीच भड़काऊ है. क्या यह कहना कि आपके पूर्वज अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, गलत नहीं है. आपकी बात से लगता है कि सिर्फ एक ही समुदाय अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था. क्या भगत सिंह और गांधी जी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया?

कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर ऐसे भड़काऊ बयान नहीं दिये जा सकते. लोकतंत्र में इसकी इजाज़त नहीं दी जाती. बता दें कि कड़कड़डूमा अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका को पिछले महीने खारिज कर दिया था और कहा था कि अभी आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं. इससे पहले फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के सिलसिले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कई बार टाला भी था.

बता दें कि उमर खालिद और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दंगों के “मास्टरमाइंड” होने के मामले में आतंकवाद विरोधी कानून -यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है. इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे. संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी.

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