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शराब की बोतल पर 10 रुपये ज्‍यादा लेना पड़ा महंगा, अब भरना होगा 27 लाख का हर्जाना

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हरिद्वार: विदेशी मदिरा की बोतल की कीमत से 10 रुपये अधिक लेने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अनुज्ञापी/प्रबंधक को मदिरा की बोतल पर अधिक लिए रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने और मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अधिवक्ता फीस व शिकायत खर्च के 20 हजार रुपये और विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में 25 लाख रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के भी आदेश दिए हैं।

बोतल की कीमत 780 रुपये थी, कार्यरत कर्मचारी ने 790 रुपये लिए थे

शिकायतकर्ता अधिवक्ता अमित कुमार ने आयोग में एक शिकायत ग्राम धनौरी मदिरा की दुकान के अनुज्ञापी अशोक कुमार के खिलाफ दायर की गई, जिसमें बताया था कि 19 सितंबर 2019 को दुकान पर रायल चैलेंज ब्रांड की एक बोतल खरीदने के लिए गया था। बोतल की कीमत 780 रुपये थी, जबकि दुकान पर कार्यरत कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से डेबिट कार्ड के माध्यम से 790 रुपये लिए थे।

दुकान के कर्मचारी ने किया था अभद्र व्यवहार

बोतल पर अंकित मूल्य से दस रुपये अधिक लेने का विरोध किया, तो दुकान के कर्मचारी ने उससे अभद्र व्यवहार किया था। शिकायत पर एकपक्षीय सुनवाई करने के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन तथा सदस्य अंजना चड्डा व विपिन ने विदेशी मदिरा की दुकान के अनुज्ञापी और प्रबंधक को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाया और जुर्माना कर दिया।

40 लीटर कच्ची शराब बरामद

वहीं हरिद्वार में थाना पथरी पुलिस टीम ने ग्राम भोवापुर में छापामारी कर 40 लीटर कच्ची शराब, 150 लीटर लाहन, शराब बनाने के उपकरण, गैस सिलिंडर व भट्टी आदि बरामद की है। लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस टीम को देख शराब बना रहे लोग मौके से फरार हो गए। आरोपितों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पथरी थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम भोवापुर में कच्ची शराब तैयार किए जाने की सूचना पर फेरूपुर चौकी प्रभारी समीप पांडेय को पुलिस टीम के साथ आरोपितों की धरपकड़ के लिए भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर कच्ची शराब बना रहे लोग फरार हो गए। फरार आरोपितों दीपक, सुभाष व राधे के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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