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मोहम्मद जुबैर पर दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा, FIR में जोड़ी 3 नई धाराएं

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नई दिल्ली. ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक और हिंसा भड़काने के आरोपी मोहम्मद जुबैर पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की न्यायिक हिरासत मांगी है. दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर द्वारा साजिश और सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया है और कहा कि आरोपी को विदेशों से चंदा मिला था. एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने तीन नई धाराएं – 201 (सबूत नष्ट करने के लिए – प्रारूपित फोन और हटाए गए ट्वीट), 120- (बी) (आपराधिक साजिश के लिए) और एफसीआरए के 35 मामले जोड़े हैं. वहीं अतुल श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है.

बता दें कि दिल्ली पुलिस की चार सदस्यीय टीम ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा 2018 में कथित तौर पर किये गए एक आपत्तिजनक ट्वीट मामले की जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर पहुंची थी. जुबैर को ट्वीट के जरिये हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था. मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने जुबैर की पुलिस हिरासत की अवधि चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी.

पुलिस के मुताबिक जुबैर ने बताया है कि उनका वह फोन गुम हो गया है, जिसका इस्तेमाल कथित आपत्तिजनक ट्वीट करने के लिए किया गया था. इस बीच, अज्ञात ट्विटर हैंडल, जिससे की गई शिकायत की वजह से ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई, अब माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर मौजूद नहीं हैं. पुलिस ने बताया कि जुबैर के खिलाफ 20 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा-153ए और 295ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

वहीं बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव ने गिरफ्तार फैक्ट चेकर और अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर का समर्थन किया है. उन्होंने मोहम्मद जुबैर के साथ अपनी एकजुटता दर्शाने के लिए हैशटैग ‘स्टैंड विद जुबैर’ के साथ अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘ऐ आखं वालो इबरत हासिल करो. कोई जालिम कोई जाबिर हमेशा न रहा है न रहेगा. एक दिन उसको जरूर अपने आमाल का हिसाब देने अपने रब के रूबरू हाजिर होना है.’

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