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उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने फेसबुक पर ठोका भारी जुर्माना, फर्जी आईडी मामले में जवाब तलब

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नैनीताल। उत्तराखंड हाइकोर्ट ने फेसबुक में लोगों की फर्जी आईडी बनाकर उनकी फोटोज को एडिटिंग करके उनकी अश्लील वीडियो बनाकर उनसे लाखो रुपये की ठगी करने व नही देने पर सोशल मीडिया में अपलोड करने की धमकी देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने फेसबुक पर जवाब पेश नही करने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने फेसबुक से 16 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है। पूर्व में कोर्ट ने फेसबुक से 8 सितम्बर 2021 को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा था। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी आलोक कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वे इस मामले में स्वयं भी पीड़ित हुए है। याचिकर्ता का कहना है फेसबुक में लोगो की फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी जा रही है।

इसके कुछ समय बाद फ्रेंड्स रिक्वेस्ट मंजूर कर लेने के बाद उनकी फोटोज को एडिटिंग करके उनकी अशील वीडियो बनाई जा रही है। ये वीडियो बनाकर उन्हें भेज दी जा रही है उनसे कहा जा रहा है कि आप इतने पैसे दो नही देने पर आपका यह वीडियो उसके घरवाले या दोस्तों को भेज दिया जाएगा। याचिकर्ता के पास भी इसी तरह का वीडियो भेजा गया था। जब इसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी हरिद्वार, डीजीपी, सेकेट्री होम से की तो इस पर कोई कार्यवाही नही हुई। उनके द्वारा आरटीआई में पुलिस विभाग से पूछा कि अभी तक उत्तराखंड में इस तरह के कितने मामलों में एफआईआर दर्ज हुई। उनको बताया गया कि अभी 45 पीड़ितों ने इस सम्बन्ध में शिकायत की है। अभी मामला विचाराधीन है। याचिकर्ता का कहना है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

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संपादक - कस्तूरी न्यूज़

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