हल्द्वानी

रेलवे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट से मिली बनभूलपुरा को राहत सरकार को फटकार

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हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे बनाम जनता प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा की 50 हजार से ज्यादा आबादी को राहत देते हुए ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरराखण्ड हाईकोर्ट के 20 दिसंबर के ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजय किशन कौन और अभय श्रीनिवास ओका की बेंच ने प्रकरण में सुनवाई हुई। इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ इसकी अपडेट हम आपको थोड़ी देर में देंगे। फिल्हाल यह महत्वपूर्ण खबर है कि बहुत बड़ी राहत अवाम को मिल गयी है।

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