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अतिक्रमणः ध्वस्तीकरण पर अग्रिम आदेशों तक लगी रोक,ठंड की वजह से यहां के लोगों को तो मिल गयी राहत….

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कुछ लोगों ने हाइकोर्ट का भी रुख कर लिया है।
नैनीताल के सूखाताल क्षेत्र में अतिक्रमण पर जिला विकास प्राधिकरण ने अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। जिससे सूखाताल क्षेत्रा के 43 अतिक्रमणकारियों को नैनीताल की कड़ाके की ठंड में कुछ समय के लिए राहत मिल गई है। जिला विकास प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय ने बताया कि सूखाताल क्षेत्र के कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसकी सूचना उनके द्वारा विभागीय अधिकारी को दी गई है। जिसको देखते हुए प्राधिकरण ने अपनी कार्यवाही पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। आपको बताते चलें कि सूखाताल क्षेत्र में हुए अवैध अतिक्रमण मामले पर प्राधिकरण ने 33 और 12 लोगों को अपने निर्माण ध्वस्त करने के नोटिस दिए थे। बीते 15 दिसंबर को प्राधिकरण और नगर पालिका की टीम अवैध निर्माण ध्वस्त करने पहुंची। जिसका क्षेत्रीय लोगों ने विरोध किया वहीं स्थानीय विधायक सरिता आर्या के बीच बचाव करने के बाद प्राधिकरण ने अतिक्रमणकारियों को अपना निर्माण हटाने और घर खाली करने के लिए 15 दिन का समय देते हुए कार्रवाई रोक दी थी जिसपर आज कार्यवाही होनी थी। लेकिन मामला हाईकोर्ट की शरण में जाने के बाद प्राधिकरण ने अपनी कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक रोक दी है।

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