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मौत की सज़ा-सिंगापुर में भारतीय मूल के नागरिक को फांसी, जानिए क्या था गुनाह

तंगराजू को साल 2014 में गिरफ्तार किया गया था
सिंगापुर में मादक पदार्थों की तस्करी के जुर्म में भारतीय मूल के एक 46 वर्षीय व्यक्ति को फांसी दे दी गयी। हालांकि फांसी न देने को लेकर उसके परिवार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इस युवक का नाम तंगराजु सुपैय्या है। उसे नशीली दवाओं के सेवन करने और ड्रग तस्करी के आरोप में साल 2014 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे सिंगापुर से एक किलोग्राम गांजे की तस्करी के आरोप में 9 अक्तूबर 2018 को मौत की सजा सुनाई गई थी। चैनल न्यूज एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, तंगराजु सुपैय्या की गिरफ्तारी के बाद उसका ड्रग टेस्ट हुआ था। इसमें वह फेल हो गया था। हालांकि, तंगाराजू ने कोर्ट में अपना बचाव करते हुए कहा था कि वह ड्रग तस्करी में शामिल नहीं था। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि मैंने कभी मादक पदार्थों की तस्करी नहीं की। हालांकि वो इस बात को कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तंगाराजू के फोन से साबित हुआ है कि वह ड्रग तस्करी के अपराध में शामिल था।

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