उत्तराखण्ड
सीएम ने दिए कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने के निर्देश, जज क्वार्टर कालोनी की संपत्ति को कुर्क करने का है मामला
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जज क्वार्टर कालोनी की संपत्ति को कुर्क करने के कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने के लिए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देशित किया है। इस संबंध में कोर्ट ने इसी साल मार्च में संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बुधवार को इस मामले में शिकायतकर्ता रीता सूरी ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात कर जज क्वार्टर कालोनी घोटाला संबंधी मामला उठाया। रीता सूरी के भाई अधिवक्ता राजेश सूरी ने जमीन से जुड़े कई मामलों को उजागर किया था। इन्हीं में से एक बलवीर रोड स्थित जज क्वार्टर कालोनी घोटाला भी शामिल था, जिसे भागीरथी कालोनी के नाम से भी जाना जाता है।
उक्त कालोनी के फर्जी कागजात बनाकर कुछ व्यक्तियों ने बेच दिया था। इस मामले को अधिवक्ता राजेश सूरी ने निचली अदालत में उठाया था। कोर्ट के आदेश पर जब मामले की जांच हुई तो तत्कालीन जिलाधिकारी राधा रतूड़ी ने चार सितंबर 2003 को संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे।
इसके साथ ही इस संपत्ति को सरकारी संपत्ति में संबद्ध भी किया जाना था। इन आदेशों का कई सालों तक पालन नहीं किया गया। इस पर राजेश सूरी ने वर्ष 2012 में हाई कोर्ट नैनीताल में एक याचिका दायर की। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस संबंध में आरोपितों के खिलाफ गैंगेस्टर कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। ऐसे में इस मामले की भी गैंगेस्टर अदालत में ही सुनवाई के आदेश दिए थे। इसी बीच 2014 को अधिवक्ता राजेश सूरी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। तबसे इस मामले को उनकी बहन रीता सूरी ने जारी रखा है।