अपराध
अंकिता भंडारी हत्याकांड: उत्तराखंड हाईकोर्ट से पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर को नहीं मिली राहत, जमानत पर फैसला टला
अंकिता भंडारी हत्याकांड: उत्तराखंड हाईकोर्ट से पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर को नहीं मिली राहत, जमानत पर फैसला टला
नैनीताल। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर को फिलहाल हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित की है।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और सिद्धार्थ साह की खंडपीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्हें अब तक अपील से संबंधित दस्तावेज और मेमो ऑफ अपील की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी। ऐसे में प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखना संभव नहीं था। इस पर अदालत के निर्देश के बाद संबंधित दस्तावेज पीड़ित पक्ष को उपलब्ध कराए गए।
गौरतलब है कि पौड़ी गढ़वाल जिले की निवासी अंकिता भंडारी वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत थीं। वर्ष 2022 में उनकी हत्या के मामले में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य, उसके सहयोगी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराते हुए कोटद्वार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
सजा के खिलाफ अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में अपील दायर करते हुए जमानत की मांग की है। फिलहाल अदालत ने किसी भी आरोपी को राहत देने से इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त तय की है।
