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कोयला घोटाला मामलाः ममता बनर्जी की बहू रुजिरा बनर्जी के खिलाफ वारंट जारी

कोयला घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही 20 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है. प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा जारी नोटिस का जवाब नही दिए जाने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने वारंट जारी किया है. ईडी कोयला तस्करी मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है.

ईडी के अनुसार रुजीरा बनर्जी से पूछताछ के लिए ईडी ने कई बार नोटिस भेजा, जिसका ना रुजिरा के तरफ से कोई जवाब दिया गया और ना ही ईडी के सामने रुजिरा पेश हुई. इसके बाद ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर कर रुजिरा के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की थी. बता दें कि रुजिरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने 11 मार्च को खारिज कर दिया था. 11 अक्टूबर 2021 को हाईकोर्ट ने रुजिरा बनर्जी को ट्रायल कोर्ट में अपने वकील के जरिए कोर्ट में अपनी बात रखने की छूट दे दी थी.

गौरतलब है कि कोलकाता और झारखंड में 5500 करोड़ से ज्यादा के कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अभिषेक बनर्जी से करीब आठ घंटे पूछताछ की थी. इसके बाद 22 मार्च को अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन वे नहीं आई थी.

बंद कोयला खदानों से की थी चोरी
बता दें कि सीबीआई ने 27 नवंबर, 2020 को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कई अफसरों अनूप मांझी उर्फ लाला, सीआईएसएफ और रेलवे के अज्ञात अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया था. इस मामले में यह बात सामने आई थी कि इस सभी लोगों ने मिलकर उन खदानों से बड़े पैमाने पर कोयला चोरी किया जो पिछले कई समय से बंद पड़ी थीं. इस मामले का मुख्य आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला और अभिषेक बनर्जी का करीबी विनय मिश्रा है. विनय मिश्रा फरार चल रहा है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है. यह भी आरोप है कि इस घोटाले में रुजिरा की कुछ कंपनियों में भी लेनदेन हुआ है. इन कंपनियों से अभिषेक भी पहले जुड़े थे.

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