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अपराध

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की तहरीर से मचा हड़कंप, पति पर मारपीट, जातिसूचक शब्द कहने और जान से मारने की साजिश के गंभीर आरोप

तहरीर में दर्ज आरोपों और प्राथमिकी दर्ज होने के आधार पर खबर लिखते समय आरोपों क

 

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की तहरीर से मचा हड़कंप, पति पर मारपीट, जातिसूचक शब्द कहने और जान से मारने की साजिश के गंभीर आरोप

 

**देहरादून।** उत्तराखंड की रेखा आर्य की ओर से अपने पति गिरधारी लाल साह के खिलाफ दी गई तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामला चर्चा में है। शिकायत में पति पर धोखे से विवाह करने, दूसरी महिलाओं से कथित अवैध संबंध रखने, विरोध करने पर मारपीट और गाली-गलौज करने, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने तथा जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने अपने और अपने नाबालिग बच्चों की जान को खतरा बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

 

कैंट थाने में दी गई तहरीर के अनुसार, शिकायतकर्ता रेखा आर्य ने बताया कि उनका विवाह गिरधारी लाल साह निवासी बरेली, उत्तर प्रदेश के साथ 6 जुलाई 2004 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। आरोप है कि विवाह के समय पति ने खुद को अविवाहित बताया था, जबकि बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि वह पहले से विवाहित थे और उनकी पहली शादी से बच्चे भी थे। तहरीर में कहा गया है कि उस समय तक उनके बच्चे हो चुके थे और परिवार तथा बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चुप रहना उचित समझा।

 

**दूसरी महिलाओं से संबंधों का विरोध करने पर प्रताड़ित करने का आरोप**

 

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पिछले कुछ समय से पति का व्यवहार बदलने लगा था। शिकायतकर्ता को कथित तौर पर पता चला कि उनके पति के अन्य महिलाओं से भी संबंध हैं। तहरीर के मुताबिक, इस मामले में आपत्ति जताने पर पति ने शुरुआत में अपनी गलती स्वीकार करते हुए मौखिक और लिखित रूप से माफी मांगी, लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बाद भी उनका व्यवहार नहीं बदला।

 

तहरीर में आगे आरोप लगाया गया है कि कथित संबंधों का विरोध करने पर पति उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज करने लगे। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गईं और कई बार उनके सरकारी आवास पर स्टाफ के सामने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया।

 

**कंपनी के निदेशक पद से हटाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप**

 

मामले में शिकायतकर्ता ने कंपनी से जुड़े दस्तावेजों में कथित हेरफेर का आरोप भी लगाया है। तहरीर के अनुसार, पति ने उनके हस्ताक्षर कूट रचित कर और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए संबंधित कंपनियों में उन्हें निदेशक पद से हटाया हुआ दर्शा दिया। शिकायतकर्ता का दावा है कि उन्होंने न तो इस संबंध में कोई दस्तावेज निष्पादित किया और न ही त्यागपत्र दिया।

 

**ऑडियो के आधार पर जान से मारने की साजिश का संदेह**

 

शिकायत में एक ऑडियो मिलने का भी उल्लेख है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इस ऑडियो में उनके पति एक महिला से बातचीत के दौरान उन्हें जान से मारने का षड्यंत्र रचते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसी आधार पर उन्होंने अपनी और अपने नाबालिग बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका जताई है। उन्होंने पुलिस से मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

 

तहरीर में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस जांच के निष्कर्ष सामने आना अभी जरूरी है। प्राथमिकी दर्ज होने का अर्थ आरोपों का सिद्ध होना नहीं है। मामले में पुलिस की जांच और संबंधित पक्ष का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

 

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