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यूपी में अब शातिर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने का आदेश जारी किया है। डीजीपी डा.आरके विश्वकर्मा ने सभी जिलों के पुलिस कप्तान व कमिश्नरों को आदेश जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी शातिर अपराधियों बैंक-एटीएम लुटेरों व साइबर क्राइम करने वालों की एक सप्ताह के अंदर हिस्ट्रीशीट खोली जाए।

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 सभी जिलों में शातिर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने के आदेश, पालन न होने पर निलंबित होंगे अधिकारी

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डीजीपी डा.आरके विश्वकर्मा ने सभी जिलों के पुलिस कप्तान व कमिश्नरों को आदेश जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी शातिर अपराधियों, चेन स्नेचरों, बैंक-एटीएम लुटेरों व साइबर क्राइम करने वालों की एक सप्ताह के अंदर हिस्ट्रीशीट खोली जाए।

आदेश का पालन न होने पर अधिकारियों का होगा निलंबन

आदेशों का पालन न करने वाले पुलिस अधिकारियों के निलंबन की चेतावनी भी दी है। 18 साल से कम आयु वर्ग वाले अपराधियों तथा निजि रंजिश में दर्ज अभियोगों के आधार पर किसी की हिस्ट्रीशीट नहीं खोली जाए। डीजीपी के आदेशों के अनुसार क व ख वर्ग के हिस्ट्रीशीटरों को अलग-अलग रखा जाए।

क वर्ग में डकैत, सेंधमार, पशु चोर, रेलवे डिब्बों से माल चोरी करने वालों को रखा गया है। वहीं ख वर्ग में पेशेवर अपराधी, विषदाता, पशु विषदाता, रेलवे यात्रियों के सामान चुराने वाले तथा अवैध शराब बनाने वालों के अलावा कोकीन व अफीम तस्करों को रखा गया है।

डीजीपी ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक की मंजूरी के बाद ही क व ख वर्ग के हिस्ट्रीशीटरों को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में रखा जा सकेगा। डीजीपी ने इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए हिदायत दी है कि जिन अपराधों का उल्लेख क व ख वर्ग में पुलिस रेग्युलेशन अध्याय में किया गया है उन्हीं के हिसाब से हिस्ट्रीशीट तय की जाए।

इन नियमों के पालन के आदेश

  • 18 साल से कम आयुवर्ग के अपराधियों की हिस्ट्रीशीट नहीं खोली जाएगी
  • जिन अपराधियों की निगरानी की जरूरत हो उन्हीं की हिस्ट्रीशीट खोली जाए
  • निजी रंजिश में दर्ज अभियोगों के आधार पर हिस्ट्रीशीट न खोलें
  • उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कारवाई को हिस्ट्रीशीट खोलने का आधार न बनाएं
  • 18 से 21 साल के अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने से पहले सीबीसीआइडी से 15 दिनों में रिपोर्ट ली जाए
  • हिस्ट्रीशीटरों की सूचना ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाई जाए।
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