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प्रयागराज बवाल: 10 और पत्थरबाजों की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा- अपराध गंभीर प्रकृति के

प्रयागराज. जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव में पत्थरबाजी करने आदि के आरोप में गिरफ्तार दस आरोपितों की जमानत अर्जी मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, इसलिए जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं है. गौरतलब है कि दो दिन पूर्व आधा दर्जन आरोपियों की जमानत अर्जी इस न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है. अपर सीजेएम अरुण कुमार ने आरोपितों के अधिवक्ताओं के और अभियोजन अधिकारी अविनाश सिंह एवं किसलय पांडेय के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया.

गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को नमाज के पश्चात भारी संख्या में एकत्र लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था. भीड़ को तितर-बितर करने पर प्रशासनिक अधिकारियों पुलिस प्रशासन के लोगों पर पथराव बाजी की घटना की गई. इसी आरोप में खुल्दाबाद थाने पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.

ये हैं आरोपित
सुफियान,अकरम, सद्दाम हुसैन, शकील अहमद, मोहम्मद हसन, अब्दुल जाहिद उर्फ़ बली, मोहम्मद साजिद ,इमरान, सद्दाम व अली रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जिनकी जमानत याचिका कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है. गौरतलब है कि इसके पहले 92 पत्थरबाजों को जेल भेजा जा चुका है. घटना के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के मकान पर रविवार 12 जून को बुलडोजर चलाया गया था. इसके साथ ही वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, ताकि पत्थरबाजों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा सके.

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