Connect with us

Uncategorized

15 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म, 21 साल के दोषी को 20 साल सजा

देहरादून। 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए बीस साल कठोर करावास की सजा सुनाई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की कोर्ट ने दोषी पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें तीस हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि घटना को लेकर 17 जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पीड़िता की माता ने पटेलनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी के साथ घर के सामने किराये के कमरे में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने जान से मारने की धमकी देते हुए कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता गर्भवती हो गई तो इसके बाद उसने डरते हुए परिजनों को इस बारे में बताया। पुलिस ने रिसु निवासी पूरन, पीलीभीत, यूपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। मामला दर्ज होने से पहले आरोपी फरार हो गया। जांच में पता लगा कि आरोपी ने नौ और दस फरवरी 2019 के बीच पीड़िता से पहले बार दुष्कर्म किया था। इस दौरान उसके माता पिता घर में नहीं थे और वह बेहोश भी गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। आरोप है कि केस दर्ज होने के दस दिन बार आरोपी फोन पर दबाव बनाकर पीड़िता को घर से गहने लेकर बुला लिया। पीड़िता डर के मारे चली गई। इसके बाद उसने गहने बेच दिए। इस बीच पीड़िता को बरामद कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच कर नियत समय में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने गुरुवार को करीब 21 वर्षीय रिसु को बीस साल कठोर करावास की सजा सुनाते हुए अलग-अलग धाराओं में कुल पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

Continue Reading

More in Uncategorized

Recent Posts

Facebook

Trending Posts