
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई ने केंद्र सरकार के 2016 के नोटबंदी के फैसले को सोमवार को वैध बताते हुए कहा, “(नोटबंदी का) लक्ष्य हासिल किया गया या नहीं, यह मायने नहीं रखता है।” उन्होंने कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया पर ‘सवाल नहीं उठाया जा सकता’ क्योंकि केंद्र और आरबीआई ने बातचीत के बाद यह फैसला लिया था।