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हल्द्वानी की महिला कारोबारी से 50 लाख फिरौती मांगने वाले की ज़मानत नामंज़ूर

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नैनीताल। प्रभारी जिला न्यायाधीश व अपर जिला न्यायाधीश प्रथम अजय चौधरी की अदालत ने हल्द्वानी की सर्राफा कारोबारी रीता खण्डेलवाल से फिरौती मांगने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। आरोपी राहुल राठौर पहले से ही हत्या के एक मामले में सितारगंज जेल में बंद है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 1 फरवरी 2021 को हल्द्वानी कोतवाली में जय गुरु ज्वेलर्स की मालिक रीता खण्डेलवाल ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनसे फोन पर 50 लाख की फिरौती मांगी और न देने पर जान माल के नुकसान की धमकी दी है। इस मामले की जांच में पुलिस को मोबाइल फोन की लोकेशन सितारगंज जेल में मिली।

फोन जेल में बंद दल्लू उर्फ दलीप चन्द्र पुत्र चंदी राम निवासी टनकपुर ने किया था। फोन जेल में बन्द राहुल राठौर तक उसकी दो महिला मित्रों ने हल्द्वानी के दो युवकों से लेकर उपलब्ध कराए। इस मामले के अन्य आरोपियों की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है। मंगलवार को राहुल राठौर की याचिका सुनवाई को पेश हुई। जिसका अभियोजन पक्ष ने विरोध किया। गवाहों के बयान, पुलिस चार्जशीट व अन्य रिकॉर्ड के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत नामंजूर कर दी।

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