Connect with us

उत्तराखण्ड

सख्ती: एक जुलाई से भूल जाइए प्लास्टिक, जबरदस्त बैन, आदेश जारी

खबर शेयर करें -

देहरादून। एक जुलाई से राज्य में प्लास्टिक पर जबरदात रोक लगने वाली है। प्लास्टिक बन के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद शहरी विकास निदेशालय ने गाइड लाइन जारी कर दी है जिस पर अमल की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।13 निकायों ने प्रतिबंध से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही शहरी विकास निदेशालय अब सोमवार से प्रदेश के बाकी सभी निगम-निकायों में प्लास्टिक बैन से संबंधित नए नोटिफिकेशन जारी करने का अभियान चलाएगा। अब न तो प्लास्टिक की छड़ी वाले गुब्बारे बिकेंगे और न ही स्टॉ, चम्मच, चाकू इत्यादि सामान पर रोक लग जाएगी।

पुरानी गाइडलाइंस का किया संशोधन
दरअसल वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से चार जून को शहरी विकास निदेशालय को एक पत्र आया है। जिसमें कहा गया है कि 30 जून के बाद राज्य में 75 माइक्रोन तक की प्लास्टिक प्रतिबंध की जाए। इसी के तहत यह फैसला लिया गया है। राज्य में 13 निकायों ने नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। शहरी विकास निदेशालय अब सोमवार से प्रदेश के बाकी सभी निगम-निकायों में प्लास्टिक बैन से संबंधित नए नोटिफिकेशन जारी करने का अभियान चलाएगा। इस आदेश के बाद से राज्य में अब प्लास्टिक युक्त ईयर बड, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडियां, पॉली स्टाइरीन, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां की सजावटी सामग्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, गिलास, कांटे जैसी कटलरी, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, मिठाई के डब्बों को लपेटने वाली प्लास्टिक फिल्म 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर रोक रहेगी।

Continue Reading

संपादक - कस्तूरी न्यूज़

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखण्ड

Advertisiment

Recent Posts

Facebook

Trending Posts

You cannot copy content of this page