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सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समस्त देयकों का तीन माह में परिवहन निगम करे भुगतान : हाईकोर्ट

नैनीताल: हाई कोर्ट ने रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए परिवहन निगम को तीन माह में समस्त देयकों का कटौती की रकम के साथ ब्याज सहित भुगतान  करने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही याचिकाकर्ता को पांच हजार वाद व्यय भी देने के निर्देश निगम को दिए हैं। 

मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में 27  याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की।रोडवेज से रिटायर कृष्णकांत यादव व अन्य 26 ने याचिका दायर कर कहा है कि वह परिहन निगम से विभिन्न पदों से रिटायर कर्मचारी है। निगम ने उनको उनके रिटायरमेंट के समस्त लाभों का भुगतान नहीं किया है । निगम ने उनके रिटायरमेंट होने के बाद उनसे कटौती की गई।

कर्मचारियों ने रिटायरमेंट के  देयकों का भुगतान करने के लिए कई बार प्रत्यावेदन दिया गया, फिर भी भुगतान नही किया गया। उनका यह भी कहना है कि उनको रिटायर हुए कई साल हो गए जबकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनका रिटायरमेंट के भुगतान शीघ्र करने के साथ  रिकवरी पर रोक लगाई जाए।

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