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उत्तराखण्ड

महिला एसआइ के खिलाफ एसएसपी व आइजी के आदेश निरस्त, उत्तराखंड सर्विस ट्रिब्यूनल ने दिया आदेश

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काशीपुर: उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों का निर्णय करने वाले विशेष न्यायालय (उत्तराखंड सर्विस ट्रिब्यूनल) की पीठ ने उधमसिंह नगर जिले में तैनात रही, वर्तमान में जीआरपी थाना काठगोदाम के अन्तर्गत तैैनात महिला एसआइ सरोज काम्बोज के विरुद्ध एसएसपी उधमसिंह नगर के दण्डादेश तथा आईजी कुुमाऊं के अपील आदेश को निरस्त कर दिया।  

2020 में तत्कालीन एसएसपी ने तफ्तीश में देरी के आधार पर कारण बताओं नोटिस दिया। उनके द्वारा डाक सेे भेेजेे गये नोेटिस केे जवाब पर विचार किये बगैर ही दण्ड मान्य है घोषित कर दिया। सीआर में इसे दर्ज कर दिया गया। महिला एसआइ कंबोज ने इसकी अपील आइजी कुमाऊं को की उन्होंने भी इसे बिना किसी वैध आधार के खारिज कर दिया। 

इसके बाद अधिवक्ता नदीम ने उनकी ओर से उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण की नैैनीताल पीठ में याचिका दायर की। उक्त आदेशों को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। उत्तर में सरकार व पुलिस विभाग की ओर से पुलिस उपाधीक्षक उधमसिंह नगर आशीष भारद्वाज द्वारा प्रति शपथपत्र (काउंटर एफिडेविट) फाइल किया गया। इसमें एसएसपी व आइजीके आदेशों को सही बताते हुए याचिका खारिज करने की प्रार्थना की।

याचिका पर सुनवाई ट्रिब्यूनल के उपाध्यक्ष राजीव गुप्ता की पीठ में हुई।

सर्विस ट्रिब्यूनल ने आदेश किया निरस्त

सर्विस ट्रिब्यूनल के उपाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने आदेशों में विरोधाभास मानते हुये दण्डादेश तथा आइजी के अपील आदेश को निरस्त होने योग्य माना तथा उन्हें अपने निर्णय व आदेश दिनांक 21 मार्च 2022 से निरस्त कर दिया। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया हैै कि यदि याचिकाकर्ता को इस नये आदेश में कोई दण्ड दिया जाता हैै तो उसे नियमानुसार अपील करने का अधिकार होगा।

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संपादक - कस्तूरी न्यूज़

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