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नैनीताल हाईकोर्ट ने एलटी शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटाई

हाईकोर्ट ने एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। पूर्व में कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर पूछा था कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? 

मामले के अनुसार, अभ्यर्थी ओम प्रकाश गौड़ समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले साल 13 अक्तूबर को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। इसमें योग्यता बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी। सरकार ने 25 फरवरी 2022 को नियमों में बदलाव कर आर्ट्स यानि कला वर्ग में बीएड की बाध्यता को समाप्त कर दिया था। जबकि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना नियमविरुद्ध है। जिस नियमावली के आधार पर भर्ती शुरू प्रक्रिया शुरू की, उसी आधार पर आगे भी नियुक्ति की जाए। शुक्रवार को कोर्ट ने एलटी कला वर्ग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया।

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