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नैनीताल

मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति: हाईकोर्ट का अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने का आदेश

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नैनीताल : हाई कोर्ट ने नैनीताल के मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति पर अतिक्रमण करने के मामले पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने को कहा है।

सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिक्वता सीएस रावत की तरफ से कहा गया कि जिला प्रसाशन ने शत्रु सम्पति पर 128 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया। इनके पास कोई वैध कागजात नहीं है। जिस व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की है वह स्वयं अतिक्रमणकारी है, वह जनहित याचिका दायर नहीं कर सकता है। इसलिए जनहित याचिका को निरस्त किया जाय।

याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि अगर वह अतिक्रमणकारी पाए जाते हैं तो वे हटने को तैयार है, बशर्ते उन्हें नोटिस देकर सुना जाय। कुछ दिन पहले प्रशासन ने बारापत्थर में बिना नोटिस व सूचना के अतिक्रमणकारियों को हटा दिया था, इसलिए उन्हें समय दिया जाय। मेट्रोपोल अतिक्रमण मामले को लेकर मीडिया की खबर का स्वतः संज्ञान लेकर जिला प्रशासन से जवाब मांगा था।

मेट्रोपोल कम्पाउंड निवासी मोहम्मद फारूक ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें प्रसाशन व नगर पालिका बिना नोटिस देकर कभी भी हटा सकती है। जबकि वे यहाँ कई वर्षों से रह रहे है। उनको बिना सुने नही हटाया जाए।

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संपादक - कस्तूरी न्यूज़

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