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कांग्रेस नेता के हत्यारे पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

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रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप के खेड़ा में मंदिर की आय को लेकर हुए विवाद में कांग्रेस नेता की हत्या करने वाले पिता पुत्रों समेत पांच लोगों को जिला जज प्रेम सिंह खिमाल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता एनएस धामी के अनुसार संजय नगर वार्ड नंबर एक निवासी राजू ने दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि दुर्गा मंदिर की प्रबंध कमेटी के पूर्व अध्यक्ष संजय नगर निवासी सुभाष विश्वास पुत्र कांची राम ने मन्दिर की आय व संपत्ति में काफी घपलेबाजी कर धन हड़प कर लिया था।

उसके चाचा नीरज कुमार इसके खिलाफ आवाज उठाकर सामाजिक लोगों के माध्यम से मन्दिर की संपत्ति का हिसाब देने की मांग कर रहे थे। इसके चलते सुभाष विश्वास व उनके स्वजन उसके चाचा नीरज कुमार से रंजिश रखते थे। चार जनवरी 2019 की सुबह मंदिर के हिसाब किताब के लिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक समाप्त होने की सूचना मिलने पर सुभाष विश्वास अपने पुत्र संजूए सूरज अविनाश एवं उनके साथ ही रणजीत सरकार पुत्र हजारी सरकार आए और गालीगलौच करने लगे।

इस दौरान उसके चाचा नीरज कुमार भी वहां पहुंच गए। यह देखते ही अविनाश, रणजीत, सूरज व सुभाष तथा संजू उसके चाचा से चिपट गए। इस दौरान संजू ने तमंचा निकालकर उसके चाचा नीरज कुमार के सिर पर सटाकर गोली मार दी थीए जिससे उनकी मौत हो गई थी। बाद में आरोपित फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने पांचों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया था। साथ ही संजू, अविनाश और सूरज को गिरफ्तार कर लिया था। संजू से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और एक जिंदा तथा एक खाली कारतूस बरामद कर लिया था।

इसके बाद एक फरवरी को पुलिस ने फरार सुभाष विश्वास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 13 फरवरी को रणजीत सरकार ने सरेंडर कर दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एनएस धामी ने बताया कि पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिला जज प्रेम सिंह खिमाल की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। जिसमें 14 गवाह पेश कर पांचों आरोपितों पर हत्या का दोष सिद्ध कर दिया था।

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