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उत्तराखण्ड

अपहरण कर नाबालिग की शादी कराने पर पंडित गिरफ्तार, कई माह से फरार चल रहा था आरोपित

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देहरादून : अपहरण कर नाबालिग की शादी कराने वाले वांछित पंडित को बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम व पोक्सो अधिनियम में सेलाकुई पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

जानकारी के मुताबिक नाबालिग के भाई ने लिखित तहरीर देकर बताया था कि उसकी बहन उम्र 16 वर्ष विगत 23 दिसंबर 2021 को कहीं चली गई थी। उसकी सूचना पर अपहरण की धाराओं में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। मामले की विवेचना महिला उप निरीक्षक आरती कलूडा के सुपुर्द की थी।

उपरोक्त नाबालिक की बरामदगी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया। गुमशुदा के परिजनों के मोबाइल नंबर की सीडीआर प्राप्त करते हुए स्थानीय क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरा का गहनता से अवलोकन किया गया था। जिसके बाद 27 दिसंबर 2021 नाबालिक को आरोपित सुमित थापा के कब्जे से बरामद किया गया।

आरोपित को धारा 363 /366A भादवि व धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि सुमित थापा उसे भगा ले गया था और उसकी मां अमृता थापा, पिता नरेंद्र थापा, किरण शर्मा व आत्माराम नौटियाल द्वारा पीड़िता की शादी सुमित थापाके साथ मंदिर में कराई गई।

पुलिस द्वारा आरोपित की मां, पिता व सुमित की बहन किरण शर्मा को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उपरोक्त प्रकरण में शादी कराने वाले पंडित आत्माराम नौटियाल पुत्र लखीराम नौटियाल निवासी चकराता जनपद देहरादून तब से लगातार फरार चल रहा था। जिसे शुक्रवार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

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संपादक - कस्तूरी न्यूज़

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