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मारपीट व जान से मारने की धमकी देने पर खापिया और गोलू गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में पहले भी जा चुके हैं जेल

हल्द्वानी। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के राजपुरा में 11 जून को मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों पहले भी एनडीपीएस एक्ट समेत कई अन्य मुकदमों में जेल जा चुके हैं।

पुलिस ने बताया कि 11 जून को अमर पुत्र खचेढ़ा निवासी वार्ड नंबर 13, राजेंद्रनगर राजपुरा ने कोतवाली हल्द्वानी में आकर तहरीर दी गई कि उसके साथ कमल कश्यप उर्फ खापिया पुत्र ओमसेन कश्यप निवासी राजपुरा थाना हल्द्वानी व गोलू कश्यप पुत्र नाथू लाल कश्यप निवासी राजपुरा थाना हल्द्वानी द्वारा मारपीट, गाली गलौज की एवं जान से मारने की धमकी दी। इस तहरीर पर तहरीर पुलिस ने धारा 323/504/506 भा द वी बनाम कमल कश्यप, गोलू कश्यप_पंजीकत किया गया। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी के उप निरीक्षक मुनव्वर हुसैन प्रभारी चौकी राजपुरा थाना हल्द्वानी के सुपुर्द की गई। विवेचना, बयान चिकित्सक, मेडिकल रिपोर्ट, बयान पीड़ित, बयान गवाह आदि के आधार पर एवं अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास होने एवं आदतन अपराधी होने व अन्य साक्ष्य मिलने पर अभियुक्त उपरोक्तों को अंतर्गत धारा 323/504/506 भा द वी में हरेंद्र चौधरी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी के निर्देशन में उप निरीक्षक मुनव्वर हुसैन चौकी प्रभारी राजपुरा द्वारा आज गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने बताया कि अभियुक्त कमल कश्यप उर्फ खपिया उम्र 29 वर्ष के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व मारपीट गाली-गलौज समेत कई धाराओं में पहले भी मुकदमें दर्ज हैं। अभियुक्त गोलू कश्यप उम्र 20 वर्ष के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व मारपीट समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस टीम में उप निरीक्षक मुनव्वर हुसैन प्रभारी चौकी राजपुरा थाना हल्द्वानी,कांस्टेबल ललित श्रीवास्तव चौकी राजपुरा थाना हल्द्वानी शामिल थे।

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