क्राइम
अधिवक्ता हत्याकांड में पत्नी को आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड
हरिद्वार। जिला बार संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह विर्क हत्याकांड में अदालत ने पत्नी रिचपाल कौर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने उस पर 50 हजार अर्थदंड भी लगाया है। दूसरी आरोपी सोनी को दोषमुक्त कर दिया गया।
घटना 12 अप्रैल 2015 की है, जब सुभाषनगर ज्वालापुर निवासी अधिवक्ता सुरेंद्र पाल सिंह विर्क की विकेट से पीटकर हत्या कर दी गई। ज्वालापुर पुलिस ने मामले में विर्क की पत्नी रिचपाल कौर और उसके साले की पत्नी सोनी को गिरफ्तार किया था।
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घटनाक्रम के मुताबिक, विर्क के चरित्र को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव चला आ रहा था। घटना वाली रात को विर्क अपने बेटे के साथ दिल्ली से लौटे थे। रात को रिचपाल कौर ने विर्क की विकेट से पीटकर हत्या कर दी। दूसरे दिन सुबह पति की बदमाशों द्वारा घर में घुसकर हत्या कर देने की सूचना पुलिस को दी थी। मृतक के भाई कश्मीर सिंह निवासी सहदेवपुर, पथरी ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह और शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि विर्क की पत्नी रिचपाल कौर और सोनी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में 12 गवाह पेश किए गए। चतुर्थ अपर जिला जज रितेश कुमार श्रीवास्तव ने मृतक की पत्नी को हत्याकांड का दोषी पाया, जबकि साले की पत्नी सोनी को बरी कर दिया।