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अगर दुकान सील नही करवानी तो मत करना ये काम, व्यापारियों को 19 जनवरी तक की मोहलत
नगर निगम हल्द्वानी क्षेत्र में 20 जनवरी से पॉलिथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। यदि कोई दुकानदार, होटल स्वामी, रेस्टोरेंट और ठेलों में पॉलिथीन का प्रयोग करते पाया गया तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। उधर व्यापारियों को 19 जनवरी तक का समय दिया गया है। उनके पास सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन है तो वह नगर निगम में जमा करा सकते हैं।
अभी तक नगर निगम 10 लाख रुपये का जुर्माना और 30 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन जब्त कर चुका है। इसके बाद भी शहर में पॉलिथीन और सिंगल यूज का प्रयोग जारी है। इसे देखते हुए नगर आयुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि कोई दुकानदार, होटल स्वामी, रेस्टोरेंट, ठेली, फड़ स्वामी अगर पॉलिथीन में सामान देता है या सिंगल यूज प्लास्टिक बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसके प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा।
नगर आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि जिस व्यक्ति, दुकानदार आदि के पास सिंगल यूज प्लास्टिक या पॉलिथीन है। वह 19 जनवरी तक नगर निगम में जमा कर सकता है।
नगर आयुक्त ने ये निकाले आदेश –
– प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन करने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना और भवन सील किया जाएगा।
– प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का परिवहन करने पर दो लाख रुपये का जुर्माना और वाहन सीज किया जाएगा।
– प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और प्रतिष्ठान सील किया जाएगा।
– फड़, ठेले पर प्रतिबंधित प्लास्टिक में सामान बेचने वाले पर जुर्माना और सामान/ठेला जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
– होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, शोरूम आदि पर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाए जाने पर 11 लाख रुपये का जुर्माना और प्रतिष्ठान सील किया जाएगा।
