उत्तराखण्ड
हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज रैगिंग मामले में याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
नैनीताल: हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज के जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर प्रति शपथपत्र पेश करने को कहा है।
अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि दून मेडिकल कालेज, श्रीनगर मेडिकल कालेज व जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में भी जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग हुई है। पंतनगर विश्वविद्यालय में छह अप्रैल को जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग होने की खबर सामने आई। जिसमे सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को घंटों धूप में खड़ा किया, जिसमें एक छात्रा बेहोश भी गयी थी। उसके बाद दो हॉस्टलों के छात्रों के बीच मारपीट हुई है।
छात्रों के बाल फस्ट ईयर कट व सेकेंड ईयर कट के नाम पर कटवाए जा रहे है। हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कालेज में 27 छात्रों का सिर मुड़वाकर कर उनके साथ रैगिंग की गई। उनके पीछे बाकायदा एक सुरक्षा गार्ड भी चल रहा है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि उसके पास रैगिंग की कोई शिकायत नहीं आयी है।
सुनवाई के दौरान याचिकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया था कि वायरल वीडियो में 27 छात्र एक लाइन में खड़े सिर मुड़वाये हुए है और सभी के हाथ पीछे की ओर है। समाचार पत्रों में छपी खबर व वायरल वीडियो से पता लगा कि ये सभी छात्र एमबीबीएस प्रथम वर्ष के हैं। प्रथम वर्ष के सभी स्टूडेंट्स को बाल कटवाने के निर्देश इनके सीनियर छात्रों ने दिए हैं। बाल काटने के मामले में कालेज की तरफ से कहा जा रहा है कि छात्रों के सिर में डेंड्रफ व जूएं पड़ गए थे।

