उत्तराखण्ड
अमृतपुर-जमरानी मार्ग पर खनन वाहनों के चलने पर हाईकोर्ट ने शासन व अधिकारी से मांगा जवाब
नैनीताल : हाई कोर्ट ने अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग में खनन कार्य पर लगे बड़े वाहनों को चलाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने राज्य सरकार, सचिव खनन, एसएसपी, कमिश्नर, जिलाधिकारी व चीफ इंजीनयर सिंचाई से 15 जून तक स्थिति साफ करने को कहा है।
राम सिंह निवासी ग्राम अमिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 10 अक्टूबर 2021 को भारी बारिश होने के कारण गौला नदी ने अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग ड़हरा क्षेत्र में डेढ़ किलोमीटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जो अभी तक नहीं बना। मोटर मार्ग संकरा हो हो जाने के कारण प्रशासन ने इस मार्ग पर भारी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
दोबारा 18 फरवरी 2022 को भारी वाहनों के लिए खोल दिया गया। वर्तमान समय मे इस मार्ग पर खनन कार्य मे लगे भारी वाहन चल रहे है और मार्ग संकरा होने के कारण आये दिन जाम लगा रहता है। डंपर की चपेट में आने के कारण ड़हरा की दो महिलाओं की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है।
इस सम्बंध में उनके द्वारा कई बार जिलाधिकारी, सरकार को ज्ञापन भी दिया गया परन्तु अभी तक इसपर कोई कार्यवाही नही हुई। कई बार ग्रामीण इसका विरोध भी कर चुके है। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि इस मार्ग को बनाया जाय और भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए।