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उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड की सचिव महिम वर्मा की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के सेकेट्री महिम वर्मा व स्पोक पर्सन्स संजय गुसाईं की गिरफ्तारी पर रोक को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सर्वोच्च न्यायलय के आदेश अरनेश कुमार बनाम विहार राज्य के निर्णय के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार महिम वर्मा सेकेट्री उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड संजय गुसाईं स्पोक पर्सन्स उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड ने उच्च न्यायलय में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने हेतु याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि विपक्षी बीरेंद्र सेठी ने बसन्त विहार थाने में महिम वर्मा, संजय गुसाईं, मनीष झा, नवनीत मिश्रा, पीयूष रघुवंश , सत्यम शर्मा व पारुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर में कहा गया है कि उनका पुत्र आर्य सेठी विजय हजारे क्रिकेट मैच में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का सदस्य था। 11 दिसम्बर 2021 को ट्रेनिंग के दौरान मनीष झा ने उनके बेटे के साथ मारपीट व गालीगलौज की। जब इसकी शिकायत उनके द्वारा महिम वर्मा से की गई तो उन्होंने दस लाख रुपये की मांग की। नही देने पर उसका कैरियर बर्बात करने की बात कही। इस सम्बंध में उनके द्वारा नवनीत मिश्रा, मनीष झा, व पीयूष रघुवंशी से भी बात की परन्तु उनके द्वारा गोली मारने की धमकी दी गयी। मुकदमे में इनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई।

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