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हल्द्वानी रेलवे प्रकरण- हाइकोर्ट में इंटरवेंशन एप्लिकेशन दाखिल कर सकते हैं प्रभावित लोग

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नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने कहा कि, जो लोग इससे प्रभावित हैं। वह दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष समस्त कागजात के साथ कोर्ट में पेश कर सकते है। इस सम्बंध में कोर्ट ने हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को आदेश दिए है कि दो प्रचलित समाचार पत्रों में एक पब्लिक नोटिस शीघ्र प्रकाशित करें। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद है। बुधवार दोपहर न्यायमूर्ति शरद शर्मा और न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ ने हल्द्वानी रेलवे भूमि का लंबे समय से प्रतीक्षित आदेश सुनाने से पहले अंतिम बार सुनवाई का हुक्म दिया। न्यायालय ने आज कहा कि रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में प्रभावित लोग अगर अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो वो इंटरवेंशन एप्लिकेशन के माध्यम से न्यायालय का रुख कर सकते हैं। इसके लिए नैनीताल जिले के दो अखबारों में विज्ञापन देकर ऐसे इच्छुक लोगों को आमंत्रित किया जाए। ये लोग दो हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता के रूप में अपनी बात खंडपीठ के सामने रख सकेंगे। इसके बाद न्यायालय में सुनवाई के बाद यही बेंच अपना निर्णय सुनाएगी।न्यायपालिका ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय होगा।

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