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ज्ञानवापी: जिला जज का फरमान तय करेगा आगे की दिशा, आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण, कोर्ट फुल

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ज्ञानवापी परिसर में मां शृंगार गौरी के दैनिक पूजा-अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी-देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद पर आज जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत में सुनवाई होगी. जिला जज की अदालत में नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता पर पहले सुनवाई होगी. 

सबसे पहले कोर्ट सुनेगा मुस्लिम पक्ष को
वाराणसी में आज ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में 5 महिलाओं की याचिका, जिसमें श्रृंगार गौरी के प्रति दिन दर्शन पूजन की मांग की गई थी, इस पर जिला जज फिर से सुनवाई करेंगे. सबसे पहले मस्जिद पक्ष की दलील सुनी जाएगी, जिसमें उनका कहना है कि 5 महिलाओं द्वारा दाखिल की गई याचिका मेंटेनेबल ही नहीं है. इसमें मस्जिद पक्ष के वकील अपना तर्क रखेंगे. जिला जज उनकी बात सुनने के बाद हिंदू पक्ष से उनकी आपत्ति मांग सकते हैं या इसके लिए समय भी दे सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पहला प्वाइंट यही रखा था कि प्राथमिकता के आधार पर जिला जज फैसला करें कि ये मामला आगे चलने के योग्य है कि नहीं. इसके बाद आज होने वाली सुनवाई की दिशा तय होगी.

सभी पक्ष पहुंचेंगे कोर्ट
ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी पक्ष आज करीब 10 बजे कोर्ट पहुंचेंगे. मुस्लिम पक्ष के सभी वकील आज कोर्ट में रिपोर्ट लीक होने की शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं. वहीं, हिन्दू पक्ष की तरफ से एक और वाद पूजा अर्चना को लेकर दायर हो सकता है.

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