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पहले रेप का आरोप, फिर मुकरी युवती तो कोर्ट ने युवती के खिलाफ ही मुकदमा चलाने का दिया आदेश

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औरंगाबाद. बर्थ डे पार्टी में दो युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एक युवती कोर्ट में अपने बयान से मुकर गई है. बताया जा रहा है कि युवती के अपने बयान से पलट जाने के कारण अब उस पर उल्टा मुकदमा चलेगा. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे-6 सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने पोक्सो एक्ट एवं दुष्कर्म वाद के एक मामले में पीड़िता की गवाही में अपने पूर्व बयान से पलट जाने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पीड़िता द्वारा दर्ज करवाई गई प्राथमिकी की फोटो कॉपी के साथ ही पुलिस के समक्ष व मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिए गए बयान की छाया प्रति भी कोर्ट से भेजी गयी है, ताकि युवती पर झूठे साक्ष्य का मुकदमा दर्ज करवाया जा सके.

पोक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि पीड़िता के बयान से पलट जाने पर 28 फरवरी 2022 को नगर थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त शिवम कुमार और अमित कुमार को दोषमुक्त किया गया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि पीड़िता ने महिला थाना में 01/04/21 को इन दोनों अभियुक्त पर जन्मदिन की पार्टी के नाम पर गलत काम करने और मोबाइल से वीडियो बनाने का आरोप लगाया था.

स्पेशल पीपी ने आगे बताया कि इसके बाद युवती ने अपने आरोप की प्राथमिकी, 161 के बयान और 164 के बयान में घटना की पुष्टि भी की थी. अब जब वह अपने आरोप से पलट गई है तो गवाही में मुकरने पर पोक्सो एक्ट में प्राथमिकी का प्रावधान है, और उसी आधार पर न्यायालय ने युवती पर मामला दर्ज कराने का आदेश दिया है.

इधर, कोर्ट के इस आदेश के बाद यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग कह रहे हैं कि झूठा मुकदमा दर्ज कराने का अंजाम ऐसा ही होना चाहिये जैसा कि अदालत ने इस झूठे मुकदमे के मामले में दिया है. गौरतलब है कि एफआईआर के बाद जब दोनों युवकों की गिरफ्तारी हुई थी तब यह मामला उस वक्त काफी चर्चा में रहा था.

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