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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोपित पिता गिरफ्तार, विरोध करने पर मारपीट कर देता था हत्या की धमकी

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हरिद्वार : पथरी क्षेत्र में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह काफी समय से अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता आ रहा था। विरोध करने पर बेटी के साथ मारपीट कर हत्या की धमकी भी देता था।

पोक्सो, दुष्कर्म आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज

पथरी थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने पर आरोपित अमित पुत्र संतराम निवासी अंबेडकरनगर ग्राम अंबुवाला थाना पथरी हरिद्वार के खिलाफ पोक्सो, दुष्कर्म आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराते हुए कोर्ट में बयान दर्ज कराए जाएंगे।

किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म में 20 साल का कठोर कारावास

रुड़की में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारवास का सजा सुनाई है। साथ ही, अभियुक्त पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला करीब एक साल पुराना है। अर्थदंड में से 50 हजार रुपये की रकम प्रतिकर के रूप में पीडि़ता को मिलेगी।

शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि 18 मार्च 2021 की सुबह नौ बजे रुड़की क्षेत्र निवासी एक किशोरी का स्कूल के पास से एक युवक ने बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया था। इस मामले में किशोरी के पिता ने इस संबंध में आरोपित ऋषभ निवासी झबरेड़ी कलां थाना झबरेड़ा पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बाद में किशोरी को बरामद करते हुए आरोपित ऋषभ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

विवेचना के दौरान दुष्कर्म की बात भी सामने आई थी। उक्त मामला फास्ट ट्रेक कोर्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश रुड़की मोहम्मद सुल्तान की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने साक्ष्य और गवाह के आधार पर अभियुक्त ऋषभ को दोषी करार दिया।

अदालत ने अभियुक्त को बहलाफुसलाकर अपहरण करने तथा दुष्कर्म के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। वहीं 60 हजार में से 50 हजार रुपये प्रतिकर पीडि़त को दिया जाएगा।

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