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मिजोरम में भाजपा विधायक सहित 13 नेताओं को भ्रष्टाचार के जुर्म में एक साल की कैद

 मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी के इकलौते विधायक बुद्ध धान चकमा के साथ ही 12 अन्य नेताओं को भ्रष्टाचार के एक मामले में एक साल की जेल की सजा सुनायी गयी है. विशेष न्यायाधीश वनलालेनमाविया ने तुइचांग के विधायक समेत 13 लोगों को 2013 से 2018 के बीच चकमा स्वायत्त जिला परिषद (सीएडीसी) के 1.37 करोड़ रुपये के गबन के लिए एक साल की जेल की सजा सुनायी. अदालत ने उन्हें 22 जुलाई को विकास कार्यों के लिए रखी विशेष सहायता निधि से पैसे निकालने और अपनी आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया था. जब यह भ्रष्टाचार हुआ तो ये सभी सीएडीसी के सदस्य थे. अदालत ने उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि न देने पर उन्हें 30 अतिरिक्त दिन की सजा काटनी होगी.

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अदालत ने सुनवाई के तुरंत बाद ही दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया. उनके वकील ने याचिका दी थी कि वे इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे. ये भ्रष्टाचार का मामला तत्कालीन राज्य भाजपा महासचिव और वर्तमान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वनलालहमुका द्वारा दर्ज कराया गया था. इस मामले में 2013 में तत्कालीन राज्यपाल को लिखित शिकायत दी गई थी. चकमा बाद में कांग्रेस से चुनाव लड़कर विधानसभा का चुनाव जीत लिया. फिर लाल थनहवला के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार में मंत्री भी रहे. हालांकि 2017 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए और 2018 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने. वह सीमावर्ती पूर्वोत्तर राज्य से भाजपा के पहले विधायक बने.

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