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उत्तराखण्ड

युवती और दो युवकों को पोक्सो के मामले में 20 साल का कठोर कारावास

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बागेश्वर। अपहरण और पोक्सो के मामले में एक युवती समेत दो लोगों को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। एक अन्य अभियुक्त को पांच वर्ष की सश्रम सजा मिली है। आरोपियों को अल्मोड़ा जेल भेज दिया है। जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्वे ने ये फैसला सुनाया है।

जानकारी के अनुसार 11 नवंबर 2022 को पीड़िता अपने घर से स्कूल जा रही थी। इसी बीच आरोपी रवीना आर्या उसे जबरन अपने घर ले गई। वहां उसने पीड़िता के साथ दुराचरण किया। बाद में आरोपी महिला ने पीड़िता को चंडिका में आरोपी सुमित उर्फ साजन को सौंप दिया। साजन दूसरे आरोपी सलमान अहमद के साथ पीड़िता को गाड़ी से बैजनाथ ले गया। वहां उन्होंने एक होटल में शराब पी और खाना खाया। लेकिन होटल स्वामी के आइडी मांगने पर वहां से लौट आए। दूसरे दिन यानी 12 नवंबर 2022 को पीड़िता को लेकर सुमित और सलमान गाड़ी से अल्मोड़ा चले गए। ताकुला के पास पुलिस को देख सलमान ने पीड़िता को गाड़ी से उतार दिया। यहां पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर उसके पिता के सौंप दिया। घर जाने पर पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई। 17 नवंबर को पिता ने पुलिस को तहरीर सौंप कर रवीना, सुमित, सलमान अहमद और दो नाबालिगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया।

दोनों नाबालिगों का जुबिनायल ट्रायल हो रहा है। सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सुमित उर्फ साजन को धारा 366 ए में पांच वर्ष की सजा, पांच हजार रुपये का जुर्माना, पोक्सो की धारा 6 में 20 वर्ष, 25 हजार रुपये, 376(3) में दो वर्ष और 506 में एक वर्ष का सश्रम कारावास, रवीना आर्या को 3/4 में 20 वर्ष की सजा और 25 हजार का जुर्माना, 16/17 में पांच वर्ष की सजा और सलमान अहमद को 366 ए में पांच वर्ष और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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संपादक - कस्तूरी न्यूज़

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