उत्तराखण्ड

अंकिता भंडारी मर्डर केस में पुलकित समेत आरोपियों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

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नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने शनिवार को चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्या समेत अंकित व सौरभ भाष्कर के खिलाफ दर्ज एपफआईआर व उन पर लगे गेंगस्टर की धाराओं को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने उनको कोई राहत नहीं देते हुए याचिका निरस्त कर दी। बता दें कि अंकित व सौरभ भास्कर की तरफ से कहा गया कि उनका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है वे रिसॉर्ट में मैनेजर व सहायक मैनेजर के पद पर थे और रोजी रोटी के लिए यहां कार्य करते थे। दोनों का नौकर व मालिक का सम्बंध है। इसलिए उन पर गेंगस्टर नहीं लगाया जा सकता वहीं पुलकित आर्या ने कहा है कि उनका इस केस के अलावा दो अन्य केस हैं जो बहुत पुराने है जो लंबित है।

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पहला नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का है जब वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे तब उन्होंने किसी आश्रम की नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी थी। दूसरा उनका मेडिकल कालेज में एडमिशन का है जो अभी विचाराधीन हैं। कहा कि इन दोनों केसों में गेंगस्टर नहीं बनता है। इसलिए इसे निरस्त किया जाए। न ही हम किसी गैंग के सदस्य हैं। पुलिस ने इस केस में पहले उन पर मुकदमा दर्ज किया बाद में गेंगस्टर भी लगा दिया। घटना के मुताबिक पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट में नौकरी करती थी। जिसकी हत्या आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर कर दिया था जिसकी वजह से अंकिता की डूबकर मौत हो गई थी। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

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