क्राइम
नवविवाहिता का गला दबा धक्का दे दिया था पहाड़ी से, पति पर दहेज़ हत्या का आरोप साबित
नैनीताल। दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता पत्नी को नोएडा से नैनीताल घुमाने के बहाने लाकर पहाड़ी से धक्का देकर मारने के आरोपी पति को दहेज हत्या का दोषी ठहराया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को नियत की है। अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतका तमन्ना के भाई आसिफ खान निवासी ग्राम मंडोली दिल्ली ने 16 जनवरी 2018 को तल्लीताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि उसकी बहन तमन्ना की शादी 19 नवंबर 2017 को मो. सद्दाम फतेहपुर अटटा नोएडा यूपी निवासी के साथ हुई थी। शादी में 50 लाख से अधिक के जेवरात व 5 लाख 51 हजार की नकदी दिए गए थे। शादी के बाद से ही अभियुक्त सददाम दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं था और उसने अतिरिक्त दहेज में 25-30 लाख रुपये की और मांग कर विवाहिता को परेशान करता था।
15 जनवरी 2018 को अभियुक्त पत्नी तमन्ना के साथ घूमने नैनीताल पहुंचा। यहां भवाली रोड पर उसने पहले तमन्ना का गला दबाया और फिर उसे खाई में धक्का दे दिया। जिसमें उसमें मौत हो गई थी।
टैक्सी ड्राइवर की गवाही अहम साबित हुई
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा की ओर से मामले में कुल 11 गवाह पेश किए गए। जिसमें टैक्सी ड्राइवर किशन सिंह बोरा की गवाही अहम साबित हुई। पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विवाहिता का गला दबाने का भी उल्लेख है। इन तथ्यों के बाद कोर्ट ने आरोपी सद्दाम को दोषी करार करते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भिजवा दिया। जिसे 29 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।