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काले हिरण मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फ़िर सलमान खान को माफ़ी मांगने या परिणाम भुगतने की दी धमकी
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप में सजा काट रहे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी दी है । बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने चेतावनी दी है कि अभिनेता सलमान खान को 1998 में काले हिरण के मारे जाने के लिए माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए । बता दें कि, बीते साल जून में मुंबई पुलिस ने सलमान खान और उनके पिता मशहूर गीतकार सलीम खान को अज्ञात शख्स की ओर धमकी भरा पत्र मिलने को लेकर एक एफआईआर दर्ज की थी ।
सलमान खान को धमकी
एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए बिश्नोई ने कहा कि उनका समुदाय एक्टर से नाराज़ था क्योंकि उन्होंने उन्हें अपमानित किया था । उन्होंने कहा, उनके खिलाफ एक मामला दायर किया गया था, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी । अगर वह माफी नहीं मांगते हैं, तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें । वो किसी और पर निर्भर नहीं रहूंगा ।”
बिश्नोई ने यह भी कहा कि, “काले हिरण के मामले पर मैं बचपन से ही सलमान से नाराज रहा हूं । उन्होंने मेरे समुदाय के सदस्यों को पैसे की पेशकश भी की थी ।”
लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को धमकी देते हुए कहा, “अभी या बाद में उसका अहंकार टूट जाएगा । उन्हें हमारे देवता के मंदिर में आकर माफी मांगनी चाहिए । अगर हमारा समाज क्षमा करता है, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा ।” गौरतलब है कि, बिश्नोई काले हिरण का सम्मान करते हैं और उन्हें पवित्र जानवर मानते हैं ।
बता दें कि, सलमान पर फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान के कांकणी में दो काले हिरणों के शिकार कर उन्हें मारने का आरोप है । बॉलीवुड अभिनेता पर भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत आरोप लगाए गए हैं सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 3/27 के तहत ब्लैकबक अवैध शिकार में कथित रूप से समाप्त लाइसेंस वाले आग्नेयास्त्रों को बनाए रखने और उनका उपयोग करने का आरोप लगाया गया था । सलमान खान को 2018 में पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी । बाद में उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी ।
सलमान के साथ ही उनके हम साथ साथ हैं के सह-कलाकार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू पर भी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 51 और भारतीय आपराधिक संहिता (गैरकानूनी विधानसभा) की धारा 149 के तहत आरोप लगाए गए थे । हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया था ।