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नैनीताल बैंक लिमिटेड के प्रबंधक पर धोखाधड़ी का मुकदमा, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज

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बैंक शाखा और प्रबंधक पर धोखाधड़ी का मुकदमा, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज

अल्मोड़ा। द नैनीताल बैंक लिमिटेड की एलआर साह रोड शाखा और शाखा प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी व फर्जीवाड़े के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद की गई।

 

 

चितई क्षेत्र के मन्योली निवासी रोहित डालाकोटी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनका बैंक में कैश-क्रेडिट ऋण खाता संचालित है। जून 2025 में बैंक से मिले नोटिस के जरिए उन्हें पता चला कि उनका खाता एनपीए घोषित कर दिया गया है। इसके बाद जब उन्होंने खाते की जानकारी निकाली तो सामने आया कि 7 मार्च 2024 को उनके खाते से 2.67 लाख रुपये किसी अन्य खाते में ट्रांसफर किए गए थे।

 

 

रोहित डालाकोटी का आरोप है कि यह रकम उनकी अनुमति के बिना निकाली गई और बैंक के पास इस लेनदेन से संबंधित कोई वैध हस्ताक्षरित दस्तावेज भी मौजूद नहीं था। बाद में बैंक से प्राप्त वाउचर की प्रति में किए गए हस्ताक्षर भी उन्हें फर्जी लगे।

 

 

प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि बैंक कर्मचारियों ने मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और खाते से रकम निकाल ली। साथ ही उक्त राशि का ब्याज भी उन पर डाल दिया गया, जिसके चलते उनका खाता एनपीए हो गया।

 

 

पीड़ित ने बताया कि मामले में बैंक प्रबंधन को कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस में शिकायत देने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। अब कोर्ट के निर्देश पर अल्मोड़ा कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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