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बड़ी खबर: हाईकोर्ट का सख्त रुख, नैनीताल नगर पालिका के ईओ सस्पेंड, पालिकाध्यक्ष के प्रशासनिक, वित्तीय अधिकार सीज

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नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता संबंधी जनहित याचिका को सुनते हुए बड़ा निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने पालिकाध्यक्ष के समस्त वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
न्यायालय ने अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को निलंबित कर दिया है। पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी की प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां सीज कर दी हैं। उत्तराखण्ड हाईकोट के इस अहम फैसले से वीआईपी शहर में पालिका के कार्यों को लेकर पूर्व में लगाये गये आरोपों पर मुहर भी लग गई है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पीयूष गर्ग के अनुसार न्यायालय में पिछले दिनों काशीपुर निवासी ठेकेदार कृष्णपाल ने तीन रिट याचिका दाखिल कर न्यायालय से कहा था कि उनके निविदाएं को नन्दा देवी और दूर्गा पूजा महोत्सव से इरादतन बाहर किया गया। इसमें पालिका ने गलत नियत के साथ रमेश सिंह सजवाण को नियमों की अनदेखी कर ठेका दिया था। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे स्वत: संज्ञान पीआईएल के रूप में ले लिया था। पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने पालिका में मनमानी और वित्तीय अनियमितता को देखते हुए दोनों जिम्मेदारों पर तल्ख टिप्पणी भी की थी।

आज मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नैनीताल नगर पालिका में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता को देखते हुए जनहित याचिका में ईओ आलोक उनियाल को निलंबित कर दिया है। खंडपीठ ने पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को सीज करते हुए सरकार से नगर पालिका के अकाउंटों की जांच करने को कहा है। हाईकोर्ट ने हाइकोर्ट के पूर्व जस्टिस इरशाद हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर मामले की जांच करने के भी निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के इस अहम फैसले से वीआईपी शहर में पालिका के कार्यों को लेकर पूर्व में लगाये गये आरोपों पर मुहर भी लग गई है। खास चर्चा यह भी है कि गठित कमेटी की जांच में कई अन्य मामले भी उजागर हो सकते है। कोर्ट के आदेशों के बाद पालिका में हड़कंप मचा हुआ है।

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संपादक - कस्तूरी न्यूज़

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